छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फ़रवरी को होंगे। वहीं 15 फ़रवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे।
निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। 3 चरण में 17, 20 और 23 फ़रवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फ़रवरी को आएंगे। त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से होंगे।
छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी वोटर्स बढ़ गए हैं। 2004 में हुए पहले नगरीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या 28,34,547 थी जो बढ़कर 44,87,468 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में आंकड़े सामने आए हैं।
आज 20 जनवरी को चुनाव घोषणा के बाद 24 फ़रवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी।
ये काम आचार संहिता में नहीं हो सकेंगे...
० किसी भी काम का नया ठेका नहीं दिया जा सकता। सांसद निधि, विधायक निधि, जनप्रतिनिधियों के कोष से होने वाले काम रोक दिए जाएंगे। किसी नए काम की घोषणा नहीं की होगी।
० सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
० सरकारी वाहन किसी दल या प्रत्याशी के हितों को लाभ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे।
० सभी तरह के सरकारी घोषणाएँ, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।
० प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर बैन रहेगा।
० उपलब्धियों वाली जो होर्डिंग/ विज्ञापन सरकारी ख़र्च से लगाए हैं उन सभी को तुरंत हटाया या छीपाया जाता है।
० कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं माँग सकता।
० संबंधित राज्य/ केंद्रीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों/ राजनेताओं/ राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को निकाल दिया जाता है।