शिक्षा संस्थान के पास तंबाकू बेचने वाले 8 दुकानदारों पर कार्यवाही

Admin 2026-03-08

संजय सेन, रायपुर।

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खरोरा,
            शासन के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु COTPA Act (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के अंतर्गत नगर पंचायत खरोरा द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई की गई।
          अभियान के दौरान नगर पंचायत की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ दुकानदारों द्वारा स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया गया, जो कि COTPA Act के प्रावधानों का उल्लंघन है।
          उक्त उल्लंघन पाए जाने पर कुल 08 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 500 रुपये का चालान काटा गया तथा संबंधित दुकानदारों को भविष्य में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के संबंध में चेतावनी भी दी गई।
           नगर पंचायत खरोरा द्वारा नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की गई है कि वे तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करें तथा विशेष रूप से स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी।
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